कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है?
यह एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो किसी संगठन में कर्मचारियों को रोग, मातृत्व, रोज़गार के कारण हुई अपंगता एवं मृत्यु जैसी घटनाओ के प्रति सामाजिक सुरक्षा का दायित्व पूरा करने और बीमाकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की चिकित्सीय देखभाल करने के लिए बनी गई है।
यह योजना कर्मचारियों की सहायता कैसे करती है?
इस योजना के अंतर्गत, योजना में पंजीकृत कर्मचारी को उसकी असमर्थता की अवधि के दौरान उसके स्वस्थ होने और कार्य करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में, रोग, मातृत्व, रोज़गार से जुड़ी चोट आदि के कारण कर्मचारी की कार्य पर होने वाली अनुपस्थिति के कारण उसके पारिश्रमिक की क्षति पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराती है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संचालन कौन करता है?
कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संचालन एक निगमित निकाय करता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं। इसमें नियोक्ता, कर्मचारी केंद्र सरकार राज्य सरकार, चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवर और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महानिदेशक होते हैं और वह निगम का पदेन सदस्य भी होता है।
पंजीकरण प्रक्रिया
क्या किसी नियोक्ता के लिए इस योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है?
हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम की धारा 2-ए, जिसे विनियम 10-बी के साथ पढ़ा जाएगा, के अंतर्गत नियोक्ताओं की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के उन पर प्रभावी होने के 15 दिन के अंदर अधिनियम के अंतर्गत अपनी फ़ैक्टरी /प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराएँ।
किसी नियोक्ता को पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है?
जिस फ़ैक्टरी या प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू हो, उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नियोक्ता पंजीकरण फ़ार्म (फ़ार्म 01) में आवेदन प्रस्तुत कर खुद को पंजीकृत कराना होता है और एक पहचान संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे कूट संख्या कहते हैं (धारा 2-ए, जिसे विनियम 10-बी के साथ पढ़ा जाएगा)।
नियोक्ता पंजीकरण फ़ार्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने होते हैं?
फ़ैक्टरी/फ़र्म/प्रतिष्ठान के संघटन से संबंधित दस्तावेज़, उत्पादन /व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि का प्रमाण, भागीदारों/निदेशकों के पते, पतों के प्रमाण, जैसे स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)/पासपोर्ट/मतदाता पहचानपत्र सहित भागीदारों/निदेशकों की सूची, माहवार रोज़गार की स्थिति, आदि अनिवार्य दस्तावेज़ हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ।
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